Key Points:
- SC/ST वर्ग के किसानों को 75% तक सब्सिडी मिलेगी.
- महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं.
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है.
Key Points:
- SC/ST वर्ग के किसानों को 75% तक सब्सिडी मिलेगी.
- महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं.
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है.
महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyojakta Yojana शुरू की है। पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभाग द्वारा संचालित यह योजना 2026 में लागू की गई है। इस योजना के तहत किसानों, पशुपालकों और महिला स्वयं सहायता समूहों को पशुपालन व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और अनुदान दिया जाएगा।
क्या है Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyojakta Yojana
Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyojakta Yojana एक Umbrella Scheme है, जिसके तहत पशुपालन से जुड़ी कई योजनाओं को एक ही मंच पर जोड़ा गया है। यह योजना “विकसित महाराष्ट्र 2047” विजन का हिस्सा है। इसका मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और पशुधन क्षेत्र को एक संगठित व्यवसाय के रूप में विकसित करना है।
योजना की मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| विभाग | पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभाग |
| योजना शुरू | 2026 |
| उद्देश्य | पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाना |
| लाभार्थी | किसान, पशुपालक, महिला स्वयं सहायता समूह |
| सब्सिडी | सामान्य वर्ग 50%, SC/ST 75% |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
किसे मिलेगा लाभ और क्या है पात्रता
इस योजना का लाभ महाराष्ट्र के स्थायी निवासी किसान, पशुपालक और महिला स्वयं सहायता समूह उठा सकते हैं। कुछ उप-योजनाओं के लिए जमीन होना जरूरी है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, 7/12 जमीन प्रमाण, बैंक पासबुक, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र और पशुधन प्रमाणपत्र जरूरी है।
| क्र. | पात्रता शर्त |
|---|---|
| 1 | महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए |
| 2 | किसान या पशुपालक होना चाहिए |
| 3 | महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) भी पात्र हैं |
| 4 | कुछ उप-योजनाओं के लिए जमीन होना जरूरी |
| 5 | दिव्यांग आवेदक UDID कार्ड के साथ पात्र |
योजना के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी
Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyojakta Yojana के तहत नौ उप-योजनाएं शामिल हैं।
- दुधाळ पशु गट वाटप योजना: गाय या भैंस खरीदने पर सामान्य वर्ग को 50% और SC/ST वर्ग को 75% सब्सिडी मिलेगी।
- शेळी/मेंढी पालन योजना: 5+1 या 10+1 पशुओं का समूह दिया जाएगा। यह छोटे किसानों और महिलाओं के लिए सबसे उपयोगी उप-योजना मानी जा रही है।
- कुक्कुट पालन योजना: 500 अंडे देने वाले पक्षियों के साथ शेड, फीड और उपकरण भी दिए जाएंगे।
- चारा विकास योजना: चारा बीज और संसाधनों पर 100% तक अनुदान मिलेगा।
- हायड्रोपोनिक चारा उत्पादन: आधुनिक तकनीक से बिना मिट्टी के चारा उगाने के लिए ₹40,000 तक उपकरण सहायता दी जाएगी।
- पशु प्रजनन योजना: Embryo Transfer और Sex Sorted Semen तकनीक पर 100% सब्सिडी मिलेगी।
उप-योजनाएं और सब्सिडी
| उप-योजना | लागत | सब्सिडी |
|---|---|---|
| दुधाळ पशु गट वाटप (1 पशु) | ₹1 लाख | सामान्य 50%, SC/ST 75% |
| दुधाळ पशु गट वाटप (2 पशु) | ₹2 लाख+ | सामान्य 50%, SC/ST 75% |
| शेळी/मेंढी पालन (5+1) | ₹86,000 | लागू सब्सिडी |
| शेळी/मेंढी पालन (10+1) | ₹1.55 लाख | लागू सब्सिडी |
| कुक्कुट पालन (500 पक्षी) | ₹3 लाख | लागू सब्सिडी |
| हायड्रोपोनिक चारा उत्पादन | ₹40,000 तक | उपकरण सहायता |
| TMR मशीन | ₹4.4 लाख | 50% से 75% |
| कडबा कुट्टी मशीन | ₹30,000 तक | लागू सब्सिडी |
| पशु प्रजनन योजना | — | 100% सब्सिडी |
कैसे करें Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyojakta Yojana के लिए आवेदन
इच्छुक लाभार्थी महाराष्ट्र पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी पसंद की उप-योजना चुनकर जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जो किसान ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे नजदीकी CSC केंद्र या पशु विभागीय कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन योजना महाराष्ट्र के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा कोई जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे टेबल में दिए गए दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है। इन दस्तावेजों के अभाव में आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
| क्र. | दस्तावेज |
|---|---|
| 1 | आधार कार्ड |
| 2 | 7/12 जमीन प्रमाण |
| 3 | बैंक पासबुक |
| 4 | प्रशिक्षण प्रमाणपत्र |
| 5 | पशुधन प्रमाणपत्र |
| 6 | UDID कार्ड (केवल दिव्यांग के लिए) |
जरूरी लिंक
| विवरण | लिंक |
|---|---|
| आधिकारिक वेबसाइट | Update Soon |
| शासन निर्णय (GR) | अधिक जानें |
| ऑनलाइन आवेदन | पशुपालन विभाग पोर्टल |
| ऑफलाइन आवेदन | नजदीकी CSC केंद्र या पशु विभागीय कार्यालय |
FAQs — Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyojakta Yojana
यह महाराष्ट्र सरकार की एक Umbrella Scheme है, जिसके तहत किसानों, पशुपालकों और महिला स्वयं सहायता समूहों को पशुपालन व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और सब्सिडी दी जाती है।
सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 50% और SC/ST वर्ग के लाभार्थियों को 75% तक सब्सिडी मिलती है। पशु प्रजनन योजना और चारा विकास योजना में 100% तक अनुदान दिया जाता है।
महाराष्ट्र के स्थायी निवासी किसान, पशुपालक और महिला स्वयं सहायता समूह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग आवेदक भी UDID कार्ड के साथ पात्र हैं।
इच्छुक लाभार्थी महाराष्ट्र पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे नजदीकी CSC केंद्र या पशु विभागीय कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना में कुल 9 उप-योजनाएं शामिल हैं जैसे दुधाळ पशु गट वाटप योजना, शेळी/मेंढी पालन योजना, कुक्कुट पालन योजना, चारा विकास योजना, हायड्रोपोनिक चारा उत्पादन, TMR मशीन, कडबा कुट्टी मशीन, पशु प्रजनन योजना और कालवड/पारडी पोषण योजना।



















