Subhadra Yojana Benefit: सुभद्रा योजना का लाभ नहीं मिलेगा इन महिलाओं को, जानें क्यों?

Subhadra Yojana Benefit

Subhadra Yojana Benefit: उड़ीसा की महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा लाई गई सुभद्रा योजना का फायदा कि जरूरतमंद गरीब महिलाओं को मिल रहा है। बता दे कि भारत सरकार देशभर में कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता की मदद करती है और इससे लोगों को फायदा होता है।

सरकार द्वारा कुछ खास योजनाओं को महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू किया जाता है। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने उड़ीसा राज्य की महिलाओं की मदद करने के लिए सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर 2024 को उड़ीसा में सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई।

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सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को हर साल ₹10000 दिए जाते हैं। साल में दो किस्तों में पांच-पांच हजार रुपए करके महिलाओं के खाते में सुभद्रा योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगले 5 साल तक के लिए योजना के अंतर्गत महिलाओं को ₹50000 की आर्थिक मदद दी जाएगी।

Subhadra Yojana Benefit

उड़ीसा सरकार की इस योजना के तहत राज्य की करीब एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिल रहा है। यह योजना 2024 से लेकर 2029 तक के लिए शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत महिलाओं को डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। सभी ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में जो महिला सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करेगी उन्हें ₹500 अतिरिक्त दिए जाएंगे।

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

सुभद्रा योजना का लाभ लेने के लिए उड़ीसा सरकार ने कुछ नियम और पात्रता तय किए हैं। यदि कोई महिला इन पात्रता और नियम पर खड़ा नहीं उतरती है तो उन्हें सुभद्रा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई महिला सरकारी नौकरी करती है तो उसे सुभद्रा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई महिला टैक्स देती है तो वह भी सुभद्रा योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी।

यदि उड़ीसा राज्य की कोई महिला पहले से ही किसी योजना के अंतर्गत हर महीने ₹1500 का लाभ ले रही है तो वह सुभद्रा योजना के तहत ₹10000 का लाभ नहीं ले सकती है। इसके अलावा यह योजना केवल उड़ीसा राज्य की मूल निवासियों के लिए है। इसलिए वैसी महिलाएं जो उड़ीसा राज्य में रह रही है लेकिन राज्य की मूल निवासी नहीं है तो उन्हें भी इस योजना के तहत कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा।

Subhadra Yojana का Benefit के लिए जरूरी पात्रता

  • आवेदक महिला उड़ीसा राज्य की स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • केवल विवाहित महिलाएं ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • परिवार का कोई भी एक महिला सदस्य इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।
  • आवेदक महिला की उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं करता हो।
  • महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
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