Key Points:
- केवल योग्य महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
- जिन अपात्र महिलाओं को पैसा मिल चुका है उन्हें वापस नहीं लेगी सरकार
- सभी आवेदन को होगी दोबारा जांच
Key Points:
- केवल योग्य महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
- जिन अपात्र महिलाओं को पैसा मिल चुका है उन्हें वापस नहीं लेगी सरकार
- सभी आवेदन को होगी दोबारा जांच
माझी लाडकी बहिन योजना: माझी लाडकी बहिन योजना के अंतर्गत फर्जी तरीके से लाभ लेने वाली महिलाओं को लेकर उपमुख्यमंत्री अजित कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 10 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। मई 2025 की 11वीं किस्त में देरी हुई है जिससे लाभार्थी परेशान हैं।
अजित पवार का बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे अजित पवार ने कहा है कि इस योजना के तहत जो भी अपात्र महिलाएं लाभ ले रही थी उन्हें अब इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी आवेदन की जांच की जा रही है और जो भी जरूरतमंद महिला होगी उन्हें ही सिर्फ इसका लाभ मिलेगा।
इसके साथ-साथ अजित पवार यह भी कहा है कि जिन अपात्र या सरकारी कर्मी को पैसे भेजे गए हैं उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि इस योजना को लागू करने के बाद पैसों के वितरण में चूक हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार इसमें सुधार कर रही है और जो योग्य और जरूरतमंद होगी उन्हें सिर्फ योजना का लाभ दिया जाएगा।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
- लाभार्थी: महाराष्ट्र की 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाएं।
- वित्तीय सहायता: हर महीने ₹1,500।
- भुगतान विधि: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से।
- योजना का उद्देश्य: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को मजबूत करना।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
- आवेदिका महाराष्ट्र की निवासी होनी चाहिए।
- आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदिका विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या परिवार की एकमात्र अविवाहित महिला हो सकती है।
- बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
माझी लाडकी बहीण योजना आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल)।
- आय प्रमाण पत्र या पीला/ऑरेंज राशन कार्ड।
- बैंक खाता विवरण (खाता संख्या, IFSC कोड)।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
बता दें कि अभी तक के जांच में 2 हजार से ज्यादा फर्जी आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये सभी सरकारी कर्मी होते हुए भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने स्पष्ट किया है कि अब योजना के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा जो इसके लिए पात्र होंगी।
बता दें की मांझी लाडकी बहिन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को प्रति महीने ₹1500 के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार का कहना है कि आवेदन के बाद पैसों के वितरण की गलती को सुधारा जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल योग्य महिलाओं को ही इसका लाभ मिले।




















