Ladki Bahin Yojana Beaking News: लड़की बहिन योजना को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक प्रदान करने के लिए हर महीने डीबीटी के माध्यम से ₹1500 ट्रांसफर करती है।
हालांकि हाल ही में इस योजना से जुड़ी कुछ जानकारी सामने आई है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने योजना से जुड़े हुए एप्लीकेशन के जांच की बात की थी। इसके बाद विपक्ष ने सरकार को चेतावनी भी दी थी।
लेकिन इस योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में करीब 10,000 महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया है। इन महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया गया है। जांच में 10,000 महिलाओं के आवेदन को रद्द कर दिया गया है।
Ladki Bahin Yojana Beaking News
पुणे जिले में 10, 000 महिलाएं बाहर: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुणे जिले में लाडकी बहिन योजना के तहत 21 लाख 11 हजार 363 आवेदन को स्वीकृति मिली थी। इनमें से 20 लाख 84 हजार 364 आवेदन को सरकार द्वारा अप्रूव किया गया है और इन महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि 9 814 आवेदन किसी त्रुटि के कारण अपात्र घोषित कर दिया गया है।
इसके अलावा 5 814 आवेदन को मामूली त्रृटि के कारण अस्थाई रूप से खारिज कर दिया गया है। उसके बाद दूसरी बार में पुणे जिले में 6 लाख 82 हजार 55 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 6 लाख 67 हजार 40 आवेदन को स्वीकृति दी गई और 3 494 आवेदन को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार पुणे जिले में कुल 9 814 आवेदन को अपात्र घोषित कर दिया गया है।
पिंपरी-चिंचवड में बड़ी संख्या में आवेदन रद्द
पिंपरी चिंचवड में लड़की बहिन योजना के लिए 4 लाख 32 हजार 890 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 3 लाख 89 हजार 920 आवेदन को स्वीकृत किया गया, जबकि 42 हजार 486 आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार पिंपरी चिंचवड में भी बड़ी संख्या में महिला योजना से बाहर हो गई हैं।
लड़की बहिन योजना से बाहर होने का कारण
लड़की बहिन योजना में जिन महिलाओं ने आवेदन किया है उनके आवेदन की सरकार द्वारा जांच की जा रही है। सरकार द्वारा जारी मापदंडों पर खड़ा नहीं उतरने वाले आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। आवेदन रद्द होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं।
- चार पहिया वाहन – जिन महिला के परिवार में चार पहिया वाहन है उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि ट्रैक्टर को इस नियम से बाहर रखा गया है।
- पारिवारिक आय अधिक होना – जिन महिलाओं की संयुक्त वार्षिक पारिवारिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक है उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया गया है।
- इनकम टैक्स – यदि महिला या उसके परिवार के किसी सदस्य को इनकम टैक्स भरने की जिम्मेदारी है तो वह योजना से वंचित रहेंगी।
- सरकारी कर्मचारी – यदि कोई महिला या फिर महिला के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसे भी इस योजना के तहत बाहर कर दिया गया है। भले ही वह नियमित या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के रूप में कार्यरत हो। उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा।
- स्थानीय निकाय में कार्यरत – यदि किसी महिला के परिवार का कोई सदस्य किसी सरकारी बोर्ड या स्थानीय निकाय में कार्यरत है और उन्हें पेंशन मिल रही है तो भी ऐसी स्थिति में लड़की बहिन योजना का लाभ महिला को नहीं मिलेगा।
- अन्य सरकारी योजना का लाभ – यदि कोई महिला महाराष्ट्र सरकार से संबंधित अन्य कोई सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रही हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- पारिवारिक स्थिति – यदि किसी महिला के परिवार का कोई सदस्य पूर्व विधायक, सांसद है या परिवार के पास संयुक्त रूप से 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है तो ऐसे परिवार की महिला को लड़की बहिन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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लड़की बहिन योजना के लिए जरूरी पात्रता
- लड़की बहिन योजना के लिए केवल महाराष्ट्र की महिलाएं ही पात्र हैं।
- आवेदक महिला की उम्र 21 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम होना चाहिए।
- महिला के पास अपना खुद का आधार कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक महिला के पास आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता होना चाहिए।
- महिला के बैंक खाते का डीबीटी विकल्प एक्टिव होना चाहिए।
- आवेदक महिला के परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- महिला के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
Ladki Bahin Yojana Application Status Check कैसे करें?
मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र के महिलाओं के खाते में 2100 रुपए हर महीने दी जाती है। लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं, जिन्हें अबतक यह राशि प्राप्त नहीं हुई है। यदि आपने भी इस योजना में आवेदन किया है तो अपने आवेदन की स्थिति पता लगा सकते हैं।
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