CM Divyang Scooty Yojana: राजस्थान सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को संबल प्रदान करने के लिए सीएम दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया गया है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है।
राजस्थान सरकार ने यह योजना ऐसे लोगों के लिए चलाई है जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं। राजकीय विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में नियमित अध्ययन करने वाले और रोजगार करने वाले दिव्यांग युवा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त में स्कूटी दिया जाएगा। योजना के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो 18 वर्ष से लेकर 29 आयु वर्ग के बीच के लोग हैं। इस योजना में आवेदन करने वाले लोगों में दिव्यांग युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
CM Divyang Scooty Yojana Overview
Divyang Scooty Yojana के अंतर्गत 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के दिव्यांगों को स्कूटी का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में आवेदन करने वाले युवाओं को सरकार द्वारा मुफ्त में स्कूटी दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ऐसे युवा जो राज्य के बाहर के रहने वाले हैं लेकिन राजस्थान में लंबे समय से रह रहे हैं, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
CM divyank Scooty Yojana Eligibility
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता निर्धारित किया गया है। जो युवा इस पात्रता को पूरा करेंगे वहीं इस योजना के तहत मुफ्त में स्कूटी लेने के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक की उम्र 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होना चाहिए।
- आवेदक मूल रूप से राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- योजना सिर्फ दिव्यांग युवाओं और व्यक्तियों के लिए है।
- दिव्यांग महिलाएं और लड़कियां भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
CM Divyang Scooty Yojana Documents
मुख्यमंत्री दिव्यांग योजना स्कूटी योजना का लाभ लेने के लिए सभी पात्रता और शर्तों को पूरा करना होगा। जो व्यक्ति पात्रता और दस्तावेज की शर्तों को पूरा करते हैं, वह आवेदन कर सकते हैं।जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर अथवा नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा आवेदक का चुनाव किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज जरूरी होंगे।
- आईडी प्रूफ
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट (आधार से लिंक होना चाहिए)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
CM Divyang Scooty Yojana Online Apply
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान का लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए सरकार ने एसएसओ पोर्टल जारी किया है। आवेदक www.sso.rajasthan.gov.in पर जाकर एसजेएमएस डीएसएपी के माध्यम से आवेदन पत्र एकत्रित कर सकते हैं। आवेदन की पात्रता, शर्तों और दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट www.dsap rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
CM Divyang Scooty Yojana Official Website
| Yojana Detail | CM Divyang Scooty Yojana Rajasthan |
| Official Website | sso.rajasthan.gov.in |




















